सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) भारत की संसद का एक अधिनियम है “नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए”। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी नागरिक “जनता से सूचना का अनुरोध कर सकता है।” प्राधिकरण “(सरकार का एक निकाय या” राज्य का साधन “) जिसे शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

नाम: श्रीमती निर्मल चंदेल
पता: छावनी बोर्ड दगशाई का कार्यालय- 173210
संपर्क नंबर: 01792-266152

अपीलीय प्राधिकरण

नाम: सुश्री जिज्ञासा राज
पता: छावनी बोर्ड दगशाई का कार्यालय- 173210
संपर्क नंबर: 01792-266152